श्याम त्रिवेदी की रिपोर्ट
नगर पालिका वार्ड आरक्षण प्रक्रिया पर उठे सवाल!
हाईकोर्ट में चुनौति देने की कही बात!
झाबुआ। कलेक्टोरेट कार्यालय में आज नगर पालिका वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एल.एन.गर्ग और मुख्य नगर पालिका अधिकारी एल.एस. डोडिया द्वारा प्रक्रिया पूर्ण करवाई गई। इस दौरान कई वर्तमान और पूर्व वार्ड पार्षद सहित भाजपा-कांग्रेस के पदाधिकारी उपस्थित थे।
आरक्षण के बाद वार्ड की स्थिति!
नगर पालिका के 18 वार्डो के आरक्षण की प्रक्रिया के बाद वार्डो की स्थिति यह होगी! वार्ड क्र. 18 एससी वर्ग के लिए मुक्त है! इसमें महिला पुरूष कोई भी चुनाव लड सकता है!
एसटी वर्ग के 7 वार्ड निकले है! इसमें वार्ड क्र. 11,12,16 मुक्त है! वार्ड क्र. 13,14,15,17 महिला वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा!
वार्ड क्र. 05 ओबिसी वर्ग के लिए मुक्त है, इसमें महिला पुरूष कोई भी चुनाव लड सकता है!
वार्ड क्र. 2,8,9,10 मुक्त रहेंगे! शेष वार्ड क्र. 1,6,7,3,4 अनारक्षित महिला वर्ग के लिए रहेंगे। श्री गर्ग ने बताया कि आरक्षण की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग के निर्देश और तारतम्य में पूरी पारदर्शीता के साथ पूरी की गई है!
तीन बार डाली गोटीयां!
नगर पालिका सीएमओं श्री डोडिया ने बताया की जनगणना 2011 की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण किया गया! तीन बार गोटीयां डाली गई थी जिसमें वार्ड क्र 15, 05, और 3 वार्ड क्र. निकले है!
प्रक्रिया पर उठे सवाल!
वार्ड क्र. 6 के पार्षद अजय सोनी ने आरक्षण की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा है कि नगरीय निकाय के निर्देश प्राप्त हुए थे! आरक्षण की प्रक्रिया (नियम) की काॅपी मांगी गई है। उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, पिछडा वर्ग आयोग से इन्हे निर्देश प्राप्त हुए है! और जनसंख्या के आधार पर इन सभी नियमों की काॅपी मांगी गई है। इन नियमों को देखेंगे की कहां इन्होंने (प्रशासन ने) प्रक्रिया का पालन नहीं किया! उसके बाद हम इस आरक्षण प्रक्रिया को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में रिट पीटिशन दायर करेंगे।
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