तहसीलदार न्यायालय के आदेश को धता बताकर बाउन्ड्रीवाल बना दी!
जैन डेवलपर्स ने ग्रामीणों का मार्ग बंद किया!
झाबुआ। जिला मुख्यालय के समीप एक गांव के रहवासियों का मार्ग को भ-ूस्वामी द्वारा बंद कर दिया गया। इससे कई ग्रामीण परेशान है। तहसीलदार न्यायाल के स्थगन आदेश के बाद भी भू-स्वामी द्वारा बिना पूर्व अनुमति के बाउड्रीवाल बनाई जा रही है।
मामला शहर से लगे हुए ग्राम बिलीडोज का है। ग्राम पंचायत आंबाखोदरा सरकारी पुलिया का रास्ता रोककर जैन डेवलपर्स के भूमि स्वामी द्वारा ग्रामीणों का रास्ता बंद कर दिया गया। ग्राम पंचायत द्वारा इसकी शिकायत किए जाने के बाद प्रशासन ने कार्रवाही शुरू की। प्रशासन द्वारा इस बाउड्रीवाल को हटवाया गया था।
इस मामले में हल्का पटवारी ने जांच रिपोर्ट तैयार कर 06 मई 2022 को राजस्व निरीक्षक को भेजी। इसके पश्चात राजस्व निरीक्षक द्वारा 7 मई को पंचानाम बनाकर तहसीलदार को भेज दिया।
तहसीलदार द्वारा पत्र क्र.3420/रीडर-1/2022 दिनांक 11 मई 2022 को अनुविभागीय अधिकारी को भेज गए पत्र में लिखा कि उक्त मार्ग से ग्रामीणों की समस्या का निराकरण हो सकता है। अतः ग्राम पंचायत आम्बाखोदरा मप्र भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 135 के प्रावधानों के तहत रास्ते संबंधी कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन अनुशंसा सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
उक्त पत्र के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 20 मई 2022 को कलेक्टर को पत्र भी लिखा था। जिसमें मप्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 135 के अनुसार आवश्यक मार्ग जगह दिलावने की स्वीकृति के संबंध में लिखा गया था। पत्र में प्रधान, ग्राम पंचायत आम्बाखोदरा जनपद पंचायत झाबुआ के पत्र क्र 25.04.2022 को हवाला भी दिया गया था।
इस संबंध में तहसीलदार न्यायालय ने पत्र क्र. 3674/रीडर/2022 दिनांक 21 जून 2022 को स्थगन आदेश जारी किए गया था। जिसमें उल्लेख किया गया था कि राजस्व निरीक्षक हल्का पटवारी मौका जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम बिलीडोज में झाबुआ-रानापुर सीसी रोड से ग्राम बिलीडोज के सर्वे नंबर 136 में होते हुए सर्वे नंबर 133 में आने जाने हेतु रास्ता है। सर्वे नंबर 136 के भूमि स्वामी जैन डेवलपर्स भागीदारी फर्म अधिकृत भागीदार मनोहर लाल पिता सागरमल छाजेड , दिपक पिता रमणलाल भंडारी द्वारा अपनी भूमि की सीमा पर बाउन्ड्रीवाल हेतु गडडे खोदनेे का कार्य करना पाया गया।
राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर न्यायालय तहसीलदार ने निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोकने के आदेश दे दिए थे। आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि निर्माण कार्य की अनुमति प्राप्त होने पर ही निर्माण कार्य किया जावे। लेकिन निर्माण कार्य की अनुमति लिए बगैर ही शासकीय अवकाश का लाभ लेते हुए जैन डेवलपर्स के भागीदारों ने यहां पक्का निर्माण करवा कर बाउन्ड्रीवाल बनवा दी।
इनका कहना है-
राजस्व निरीक्षक पुनिया परमार ने बताया कि शिकायत मिलने पर हमनें दो बार मौका पंचनामा बनाकर वरिष्ठ अधिकारी को दे दिया। बाउंड्रीवाल का काम अभी भी चल रहा है।
पटवारी अर्जुन मेडा ने बताया कि अनुमति के बगैर आज शासकीय अवकाश के दिन बाउड्रीवाल बनाने का कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य की अनुमति भूमि स्वामी से मांगी गई, लेकिन उनके द्वारा नहीं दी गई।
तहसीलदार आशीष राठौर ने बताया कि मैरे द्वारा निर्माण कार्य की परमिशन नहीं दी गई। निर्माण कार्य चल रहा है तो आर.आई., पटवारी से रिपोर्ट लेकर एसडीएम को भेजी जाएगी। इसके पश्चात नियमानुसार कार्रवाही की जाएगी।
नहीं हुई बात!
पूरे मामलें में चर्चा करने के लिए जैन डेवलपर्स के अधिकृत भागीदार मनोहरलाल छाजेड से संपर्क किया गया। लेकिन उन्होंने काॅल रिसीव नहीं किया।
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