पिटोल से निर्भय सिंह ठाकुर की रिपोर्ट
परिक्षाओं के चलते कोलाहल अधिनियम की जद में आए दो डीजे जप्त!
पिटोल व बावडी में देर रात तक बजने पर पुलिस ने की कार्यवाही!
पिटोल! शनिवार देर रात पिटोल पुलिस नें दो अलग अलग जगह तेज आवाज में बज रहे डीजे को जप्त कर म.प्र. कोलाहल नियं़त्रण अधिनियम 1985 द.प्र.सं. की धारा 144 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है।
विद्यर्थियों द्वारा पुलिस को देर रात तक बजने वाले डीजे पर प्रतिबंध लगाने की लगातार आ रही सुचनाओं के बाद पुलिस की कार्यवाही तेज हुई है।
चोकी प्रभारी पल्लवी भांवर ने बताया कि वर्तमान में हाई स्कुल व हायर सेकेण्डरी की परिक्षाऐं चल रही है जिसको दृष्टिगत रखते हुवे अनुविभागीय दण्डाधिकारी झाबुआ ने रात्री 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे बजाने के पुर्ण रुप से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किये थे। डीजे संचालको द्वारा इसका उल्लंघन करने पर यह कार्यवाही की गई है।
चोकी प्रभारी का कहना है कि इसको लेकर पुलिस द्वारा संचालकों को बार बार समझाकर हिदायतें दी जा रही है किंतु वे बाज नहीं आ रहे है।
इन डीजे पर इन्होने की कार्यवाही!
पिटोल के एक फलिये में चल रही शादी में टाटा 407 क्रमांक जीजे 20 टी 3477 के चालक रतन पिता सकुडा गुण्डिया निवासी खेडी पर प्रधान आरक्षक दिलिप डावर द्वारा कार्यवाही की गई यह डीजे रात 2 बजे बज रहा था।
वहीं दूसरी ओर समीपस्थ गांव बावडी बडी में आरोपित आकु पिता खुमान बिलवाल निवासी नल्दी छोटी जो कि आयसर क्र. जीजे 23 वी 5518 पर डीजे रखकर तेज आवाज में चला रहा था मुखबीर की सुचना पर सउनि गोविंद भामदरे ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही कर डीजे जप्त किये । मामले को न्यायालय भेजा गया।
उल्लेखनीय है कि गत 10 फरवरी को अनुविभागीय दण्डाधिकारी(अनुभाग झाबुआ) सुनिल कुमार झा ने आदेश जारी किया था। जिसमें कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन करने पर भादसं 1960 की धारा 188 के अन्र्तगत दोषी होकर उसे विधि प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जावेगा।
आदेश दो माह तक लागु करने की सुचना दी गई थी। पुलिस के अधिकारीयों ने ग्रामीणों से अपिल की है कि वर्तमान में परिक्षाओं के दोर में शोर शराबे की इस अप्रिय स्थिति से बचें जिससे पढने वाले छात्रों का भी नुकसान न हो ओर किसी परिवार के विवाह समारोह के उत्साह के रंग में भंग न हो।
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