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सरकार के इस आदेश के बाद अनाज व्यापारी नहीं कर सकेंगे कालाबाजारी!
झाबुआ से श्याम त्रिवेदी की खास रिपोर्ट

श्याम त्रिवेदी
Last Updated 2023-07-03T14:54:29Z


झाबुआ से श्याम त्रिवेदी की खास रिपोर्ट 

आमजन के लिए अच्छी खबर! 

सरकार के इस आदेश के बाद अनाज व्यापारी नहीं कर सकेंगे कालाबाजारी! 

गेहूं के भाव में आएगी कमी! 

झाबुआ। गेहूं की कालाबाजरी करने वाले व्यापरियों पर सरकार ने नकेल कसने का काम कर दिया है। सरकार ने अनाज व्यापारियों के लिए गेहूं के स्टाॅक की अधिकतम सीमा तय कर दी है। 

निर्धारित सीमा से अधिक गेहूं रखने पर व्यापारी को भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर प्रत्येंक शुक्रवार को जानकारी अपलोड करना होगी। 

 
खाद्य, नागरिक आपूर्ति निगम एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (भोपाल) द्वारा जारी पत्र का हवाला देते हुए कलेक्टर तन्वी हुडडा ने आज इस संदर्भ में कृषि उपज मंडी के सचिव को पत्र लिखा है। 

कार्यालय कलेक्टर (खादय) विभाग द्वारा जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि गेहूं के व्यापार में स्टाॅक सीमा लागू करने के संबंध में अधिसूचना जारी कर विशिष्ट खाद्य पदार्थो पर लाईसेंसी अपेक्षाएं, स्टाॅक सीमा और संचन प्रतिबंध हटाना (संशोधन) आदेश 2003 लागू किया गया है। 


जिसके अनुसार व्यापारी, थोक विक्रेता, रिटेलर, बिग चेन रिटेलर, और प्रोसेसर्स के लिए गेहूं रखने की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। 

इन समस्त व्यापारियों (इकाइयां) को भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर स्टाॅक कि स्थिति की बताना होगी। 

कलेक्टर द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि यदि इन इकाइयों के पास धारित स्टाॅक निर्धारित सीमा से अधिक है तो वे अधिसूचना के जारी होने से 30 दिन के अंदर इसे निर्धारित स्टाॅक सीमा तक लायेंगे। 


इन व्यापारी (इकाइयों) को अपने स्टाॅक की जानकारी उक्त पोर्टल पर अपलोड करना है एवं प्रत्येक शुक्रवार को भारत सरकार के उक्त पोर्टल पर स्टाॅक घोषित करना है। 


माना जा रहा है कि सरकार के इस निर्णय से जहां कालाबाजारी पर रोक लगेगी, वहीं गेहूं के दाम भी कम होंगे। जिससे आमजन को राहत मिलेगी।





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