झाबुआ एसडीएम को निलंबित किए जाने का यह है पूरा मामला।
झाबुआ। कन्या छात्रावासा के निरीक्षण के दौरान छात्राओं से अश्लील व्यवहार करने वाले निलंबित एसडीएम सुनिल कुमार झा पर जिन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, उसमें श्री झा को गिरफतार कर न्यायालय में पेश कर दिया है।
पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान यह जानकारी दी। श्री जैन ने बताया कि इस मामलें में झाबुआ पुलिस थाने पर फरियादी हाॅस्टल अधीक्षिका श्रीमती निर्मला झरबडे पति स्व. गजेन्द्र झरबडे 56 निवासी नवीन अजजा कन्या आश्रम व अन्य पीडित छात्राओं कि शिकायत पर आज सुबह पुलिस ने अपराध क्र. 00/2023 धारा 354,354(ए), आईपीसी, 11/12 पाक्सो एक्ट 3 (1) डब्लयू (1) (2) एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
यह है पूरी घटना।
पुलिस में दर्ज एफआईआर के अनुसार 9 जुलाई को एसडीएम नवीन अजजा कन्या आश्रम के आकस्मिक निरीक्षण के लिए पहुंचे। तब उन्होंने हाॅस्टल अधीक्षिका को कमरे से बाहर रहने का कहा। निरीक्षण से जाने के बाद छात्रावास में रहने वाली बच्चीयों ने बताया कि रविवार को छुटटी के दिन 4 बजे बाहर खेल रहे थे। एसडीएम हाॅस्टल के सभी कमरो में गए। इसके बाद आखरी में हमारे (पीडित छात्राओं) के कमरे में गए।
एफआईआर में बताया गया कि एसडीएम ने छात्राओं के कंधे पर हाथ रखा। पलंग पर बैठाया। बुरी नियत से कमर में हाथ डालकर पकड लिया। छात्राओं के बालों को सुंघकर एसडीएम ने पूछा, कौन सा ऑइल लगाते हो। छात्रा के जवाब देने के बाद एसडीएम ने छात्रा के सर को चुम लिया। जो छात्रा को अच्छा नहीं लगा।
एफआईआर में यह भी दर्ज है कि एसडीएम ने बालिकाओं से उनके पीरीयड कब आते है, कौन सा पेड युज करते हो, जैसे कई सवाल कई किए।
छात्राओं द्वारा हाॅस्टल अधिक्षीका को बताया गया। इसके बाद हाॅस्टल अधीक्षिका ने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने पत्र क्रमांक 4862 दिनांक 10 जुलाई को अपना प्रतिवेदन इंदौर कमिश्नर को भेजा। कलेक्टर के प्रतिवेदन पर कमिशनर ने तत्काल कार्रवाही करते हुए एसडीएम सुनिल कुमार झा को निलंबित कर दिया।
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