विधानसभा चुनाव 2023
जिले के समस्त अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध!
इस प्रक्रिया से मिल सकता है अवकाश!
पढिए इस खबर मे!
झाबुआ। विधानसभा चुनाव में अधिकारियों और कर्मचारियों की आवश्यकता को देखते हुए जिले के समस्त शासकीय एवं अर्द्धशासकीय विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए समस्त प्रकार के आकस्मिक एवं अर्जित अवकाश प्रतिबंध किये गए है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तन्वी हुड्डा द्वारा इस संबंध में शुक्रवार को एक आदेश जारी किया गया है।
इस तरह मिल सकता है अवकाश!
दिनांक 6 अक्टूबर को जारी आदेश क्रमांक/स्थापना/2023/7035 में उल्लेख किया गया है कि किसी भी अधिकारी, कर्मचारी को 02 दिवस से अधिक आकस्मिक अवकाश अथवा अन्य अवकाश स्वीकृत किये जाने हेतु कार्यालय प्रमुख अपनी अनुशंसा सहित प्रस्ताव नोडल अधिकारी (दल गठन) को प्रेषित करेंगे तथा उनसे अनुमति प्राप्त कर कार्यालय प्रमुख अवकाश की स्वीकृति प्रदान करेंगे।
आदेश में बताया गया है कि चिकित्सा, मेडिकल अवकाश हेतु संबंधित शासकीय सेवक को मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवाय होगा। निर्वाचन कार्यालय से मुक्ति हेतु नोडल अधिकारी (दल गठन शाखा) को आवेदन कार्यालय प्रमुख, जिला प्रमुख के माध्यम से स्पष्ट अभिमत उपरांत अग्रेषित किये जावें।
निर्वाचन से संबंधित आदेश डाक प्राप्त करने हेतु समस्त शासकीय एवं अद्र्वशासकीय कार्यालय अवकाश दिवस में भी खुले रखे जावे एवं कार्यालय प्रमुख संबंधित आदेश डाक प्राप्त करने एवं समय-सीमा में वितरित कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।
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