Jelajahi

न्यूज़ टैग्स
Best Viral Premium Blogger Templates

पटवारी के साथ मारपीट करने के आरोप में कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा!
झाबुआ से श्याम त्रिवेदी की खास रिपोर्ट

श्याम त्रिवेदी
Last Updated 2023-12-02T13:31:10Z


झाबुआ से श्याम त्रिवेदी की खास रिपोर्ट

पटवारी के साथ मारपीट करने के आरोप में कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा!

झाबुआ! जिला एवं सत्र न्यायाधीश विधि सक्सेना द्वारा  पारित निर्णय अनुसार ग्राम नवापाड़ा कस्बा निवासी धनराज पिता कालू कटारा 70 को शासकीय कार्य के दौरान कर्तव्य से भयभीत कर मारपीट किये जाने के आरोप का दोषी करार देते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा-333 के अधीन तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं 1,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जानकारी के अनुसार नईम खांन, तहसील थांदला में पटवारी के पद पर पदस्थ थे। और तहसीलदार के आदेश पर ग्राम नाहरपुरा में ग्राम आबादी सर्वे कार्य के लिये गये थे। 

ग्राम नहारपुरा खेजड़ा स्थित सर्वे नम्बर-183, 184, 185 पर सीमांकन हेतु चुने की लाईन डाल रहे थे, उनके साथ ग्राम कोटवार, ग्राम पंचायत सचिव आदि लोग थे। 

कार्यवाही के दौरान अभियुक्त धनराज मौके पर आया और माॅं-बहन की गालियां देने लगा और कहा कि किससे पूछकर चुना डाल रहे हो यह कहकर लठ से मारा तथा खसरा पंजी आदि फाड़ दिये।


घटना की जानकारी तहसीलदार को देकर थाना प्रभारी थाना- थांदला को लिखित आवेदन दिया गया। जिस पर से अपराध क्र-6/2022, अंतर्गत धारा-353, 332, 294, 506, 333 भा.दं.सं. का दर्ज कर फरियादी नईम खांन के कथन लेखबद्व किये गये, उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। 


जप्ती की कार्यवाही एवं अन्य विवेचना कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण का संचालन
लोक अभियोजक मानसिंह भूरिया  द्वारा किया गया।   
   
ख़बर पर आपकी राय
  • BREAKING NEWS
    Loading...