हिदायत देकर दी समझाईश।
कहा, आवश्यक कागजात व संयंत्र रखें वाहनों में अन्यथा होगी सख्त कार्यवाही।
पिटोल । लगातार वाहनों की हो रही दुर्घटनाओं के बाद पुलिस प्रशासन सख्त हुआ है। रविवार को स्थानीय बस स्टेण्ड पर पिटोल चौकी प्रभारी पल्लवी भावर ने मातहत अधिकारीयों के साथ चार पहिया वाहनों ओर बसों की जांच कर आवश्यक दिशानिर्देश देकर यह हिदायत दी कि वे मोटर व्हिकल एक्ट के नियमों का पालन करते हुवे सभी आवश्यक दस्तावेज अपने वाहनों में रखें। ओर वाहन में अग्निशमन यंत्र भी रखें।
जांच के दौरान एक बस पर चालानी कार्यवाही भी की गई। ।
चोकी प्रभारी भावर ने बताया कि पुलिस अधिक्षक अगम जैन व विभागीय आला अधिकारीयों के निर्देशन में लगातार इस तरह की कार्यवाही होती रहेगी। अभी प्रथम चरण में क्षैत्र में चलने वाली लोकल बसों के मोटर मालिकों व उनके वाहन चालकों व स्टाॅफ को समझाईश दी गई है। आगे से वाहनों में कमी पाई जाती है तो नियमों के तहत सख्त कार्यवाही की जावेगी।
मोटर मालिको को इन नियमों का करना होगा पालन। - आवश्यक दस्तावेजों में वाहन का रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, बीमा, ड्रायविंग लायसेंस, साथ में हो।
- बस में आगे व पिछे के दरवाजे सलामत हो जो आसानी से खोला व बंद किया जा सके।
- यात्रियों के चढने व उतरने वाले पेरदान मजबूत व अच्छे हो। चालक ड्रेस में हो।
- चालक वाहन शराब के नशे में न चलाऐ। बसों में व अन्य चार पहिया वाहनों में सवारी ओवर लोड न हो।
- वाहन में फायर एक्सीग्युशर व रस्सी आवश्यक रुप से साथ में रहे। जिसका किसी भी आपातकाल की स्थिति में सदउपयोग किया जा सके।
- बसों के रुट के हिसाब से उनके परमिट वैद्य हो व वे अपने समय से चलें।
- वाहनों की नम्बर प्लेट आरटीओ से सर्टिफाईड हो।
पुलिस के इस समझाईश अभियान में चौकी प्रभारी सहित सउनि शैलेन्द्र शुक्ला, सुरसिंह चैहान, प्र.आर. विरेन्द्र परमार, कैलाश सोलंकी, आरक्षक अनसिंग उपस्थित थे।
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