झाबुआ से श्याम त्रिवेदी की खास रिपोर्ट
विशेष अभियान चलाकर निजी स्कूलों की होगी जांच!
प्रकाशक और बुक सेलर्स भी आएंगे जांच के दायरे में!
झाबुआ। निजी विद्यालयों द्वारा मनमानी तरीके से ली जाने वाली फीस एवं फर्जी व डुप्लीकेट ISBN पाठय पुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल करने वाले विद्यालयों पर कार्यवाही के लिए 30 जून तक विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टर को इस संबंध में पत्र जारी किया है।
निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा शासन के नियमों-निर्देशों का पालन नहीं किये जाने और अनियमितता करने कि शिकायत के बाद शासन ने यह कदम उठाया है। मप्र निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2018 एवं नियम 2020 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही किये जाने के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग की उप सचिव ने कलेक्टर को पत्र लिखा है।
लोक शिक्षण संचालनालय (भोपाल) के एक पत्र का हवाला देते हुए बताया गया है कि फीस तथा अन्य विषयों की जानकारी अशासकीय विद्यालय द्वारा पोर्टल पर 8 जून तक अपलोड करने हेतु निर्देश जारी किये गये है। कतिपय विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपरोक्तानुसार शासन द्वारा जारी नियमों निर्देशों का पालन नहीं किया जाकर अनियमितता की शिकायत प्राप्त हो रही है। शासन द्वारा जारी उक्त अधिनियम/नियमों में उल्लेखित प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करनें को कहा गया है।
कतिपय विद्यालयों द्वारा फर्जी व डुप्लीकेट ISBN पाठ्य पुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। इस बिंदु पर 30 जून 2024 तक विशेष अभियान चलाया जाकर जांच पूर्ण कर चिन्हांकन करें कि क्या संबंधित विद्यालय प्रबंधन द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही कर अनियमितताएं की गई है। अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित प्रकाशक एवं बुक सेलर्स के विरूद्व कार्यवाही करनें के निर्देश दिए गए है।
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